भागलपुर के शहरी क्षेत्र में समर्सेबल बोरिंग के लिए नगर निगम ने अब अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है. नगर निगम ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देना बंद कर दिया है. नगर निगम ने ये फैसला शहरी क्षेत्र में गिरते हुए भूजलस्तर को देखते हुए किया है. अब शहर के निवासी नए बोरिंग नहीं करवा सकते हैं. उप नगर आयुक्त सत्येन्द्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में समर्सेबल बोरिंग के लिए अनुमति नगर निगम से नहीं मिलेगी.
हालांकि नगर निगम की जलापूर्ति की व्यवस्था भी उतनी सुदृढ़ नहीं है. नगर निगम के इस फैसले से भागलपुर शहर के लोगों को परेशानी हो सकती है.

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